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राजापुर सहकारी बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को वैशाली सहकारी विकास सहकारी बैंक और राजापुर सहकारी बैंक पर जारी निदेश की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 12 मार्च 2024 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।”

“भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है”, प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

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