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आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पांच सहकारी बैंकों पर 46.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इनमें गुजरात स्थित कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक, कराड शहरी सहकारी बैंक, सीहोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जनता सहकारी बैंक, मालेगांव और प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं।

आरबीआई ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन और ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए 26.60 लाख रूपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 13.30 लाख रूपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए 75,000 रूपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 5 लाख रूपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेश के अननुपालन के लिए 1 लाख रूपये  का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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