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सांगली सहकारी बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई स्थित सांगली सहकारी बैंक पर जारी निदेश की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।। उपरोक्त विस्तार को सूचित करने वाले 20 मार्च, 2024 के निर्देश की एक प्रति आम जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।”

“भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त विस्तार और/या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, सांगली सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है”, आरबीआई ने स्पष्ट किया।

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