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आरबीआई ने जोगिंद्रा सेंट्रल को-ऑप बैंक समेत चार बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फतेहाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक, पनवेल सहकारी शहरी बैंक और अंबरनाथ जय हिंद सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोगिन्द्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

दि फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फतेहाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने दि पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे’ (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

पिछले हफ्ते, भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर 60.30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया था। इनमें राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, कोटद्वार, राजधानी नगर सहकारी बैंक, देहरादून जिला सहकारी बैंक और कांगड़ा सहकारी बैंक शामिल थें।

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