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आरबीआई ने दो शहरी सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के दो सहकारी बैंकों- सुटेक्स सहकारी बैंक और बापूनगर महिला सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने दि सुटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा – एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण’ और ‘निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर दंडात्मक प्रभार’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं, बापूनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमाराशि रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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