भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरावकोंडा सहकारी टाउन बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।”
“तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा”, विज्ञप्ति के अनुसार।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।