भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को तीन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया और दो सहकारी बैंकों पर जारी दिशा-निर्देश की अवधि में विस्तार किया है।
आरबीआई ने नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, भदोही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बदायूं पर जुर्माना लगाया और शिम्शा सहकारा बैंक और एचसीबीएल सहकारी बैंक पर जारी निदेश को तीन महीने के लिए बढ़ाया हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों तथा ‘धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र’ के अननुपालन के लिए 2.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, दि भदोही अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भदोही, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 7.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।