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थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी निदेश में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केरल स्थित थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी निदेश को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।”

“तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को जारी दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 23 मई 2024 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 23 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से 23 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा”, विज्ञप्ति के अनुसार।

समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

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