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जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑप बैंक को राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर जारी निदेश को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

इस संदर्भ में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, “भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।”

“तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा”, विज्ञप्ति के मुताबिक।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

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