भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को हीराशुगर एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक और नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट एवं बैंकिंग सोसाइटी पर जुर्माना लगाया।
नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट एवं बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए 2,00,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई ने दि हीराशुगर एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगावि, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए 25,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।