भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दि बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, आरबीआई ने दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘वित्तीय विवरण – प्रस्तुति और प्रकटीकरण’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’, ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 7.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के साथ-साथ बीआर अधिनियम की धाराओं 46(2) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।