भारतीय रिजर्व बैंक ने महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिवंडी, कृष्णा सहकारी बैंक, सतारा, आबासाहेब पाटिल रेंदाल सहकारी बैंक और शिवगंगई जिला सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।।
आरबीआई ने दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिवंडी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
आबासाहेब पाटिल रेंदाल सहकारी बैंक लिमिटेड, रेंदाल, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवगंगई, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ‘धोखाधड़ी- वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 25,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।