भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वैशाली जिला सहकारी बैंक, श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और विजयनगरम जिला सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया।
दि वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर ‘‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक (बैंक) पर ‘‘‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, विजयनगरम, आंध्रप्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ‘धोखाधड़ी – वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पाठकों को याद होगा कि पिछले सप्ताह आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था, जिसमें गुजरात के अग्रणी बैंक मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक पर 5.93 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था।