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आरबीआई ने पांच अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने नागनाथ शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, मैनपुरी, श्रीकृष्ण सहकारी बैंक, अलीबाग सहकारी शहरी बैंक और हिंदुस्तान सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीकृष्ण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उमरेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2.08 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अलीबाग (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों के प्रबंधन – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’, ‘एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पक्षों और बड़े एक्सपोज़र पर सीमाएं-यूसीबी’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 4.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

 

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