आरटीआई के जवाब में सीबीआई ने कहा है कि वह श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक से संबंधित मामले की जांच नहीं कर रही है।
सीबीआई की बेंगलुरु स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कहा, “यह सूचित किया जाता है कि सीबीआई ने श्री राघवेंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड से संबंधित मामले को अपने हाथ में नहीं लिया है।”
आगे यह भी कहा गया है, “यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पहली अपील कर सकते हैं। इसके लिए आप अपीलीय प्राधिकारी, संयुक्त निदेशक, सीबीआई, एसीजेड, हैदराबाद, ‘डब्ल्यू’ ब्लॉक, तीसरी मंजिल, केंद्रीय सदन, सुल्तान बाजार, हैदराबाद 500095 से संपर्क कर सकते हैं।”
पाठकों को याद होगा कि दिसंबर 2023 में, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।