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एमसीडी को अमूल और मदर डेयरी की मदद लेने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या घोघा डेयरी में अमूल या मदर डेयरी की तरह एक कलेक्शन सेंटर स्थापित किया जा सकता है।

यह निर्देश उस समय आया जब न्यायालय भलस्वा डेरी कॉलोनी के निवासियों द्वारा दायर अन्य आवेदनों पर सुनवाई कर रहा था।

इन निवासियों ने एमसीडी के सीलिंग संबंधी आदेशों को चुनौती दी है। निवासियों का तर्क है कि इस तरह के फैसलों से उनके बेघर होने का खतरा है, जिससे उनकी आजीविका और जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है।

सुनवाई के दौरान, एमसीडी के वकील ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के घोघा डेयरी के लिए बनाए गए ‘मास्टर प्लान’ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुझाव दिया कि घोघा डेयरी में कलेक्शन सेंटर की स्थापना की संभावनाओं की जांच की जाए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार और सहूलियत मिल सके, और डेयरी उद्योग को भी एक संगठित ढांचा मिल सके।

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