भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक, शिक्षक सहकारी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और नासिक जिला महिला सहकारी बैंक पर कुल 36.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्स्पोज़र सीमा संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 25 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 8 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नासिक जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं, को दान’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।