भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (KYC) तथा ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण लगाया गया है।
इस दंड को बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(c) के तहत आरबीआई को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।