भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड को कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निर्देश छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, साथ ही इन्हें आवश्यकता अनुसार समीक्षा किया जाएगा।
इन निर्देशों के अनुसार, बैंक आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना कोई नया ऋण या अग्रिम नहीं स्वीकृत करेगा, न ही मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण करेगा। इसके अलावा, बैंक कोई निवेश नहीं करेगा, नई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगा, न ही कोई नई देयता लेगा। बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय या स्थानांतरण भी नहीं कर सकेगा।
इन निर्देशों को बैंक में हाल ही में हुए प्रतिकूल घटनाक्रमों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है, ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर रखी जा सके और जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहें।