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रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निदेश में विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशानिर्देशों की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, “बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश, दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश के अनुसार बैंक पर 8 अक्तूबार 2024 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।”

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इन निदेशों की वैधता को बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

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