भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के चार सहकारी बैंकों पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
यह जुर्माना कोयना सहकारी बैंक, मुस्लिम सहकारी बैंक, कोल्हापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया गया है।
आरबीआई ने कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र पर ‘आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों – यूसीबी’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
दि कोल्हापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।