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आरबीआई ने दो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर जारी किए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, बेंगलुरु और कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू निर्देशों की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) और धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि विस्तार और/या संशोधन का यह तात्पर्य नहीं है कि रिजर्व बैंक बैंक की वित्तीय स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट है।

आरबीआई के निर्देशों की शेष सभी शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे।
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