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आरबीआई ने पांच शहरी सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पांच सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में गुजरात स्थित लालबाग सहकारी बैंक, नवानगर सहकारी बैंक, विजापुर नागरिक सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल स्थित जयनगर मोजिलपुर पीपुल्स सहकारी बैंक और असम स्थित गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का नाम शामिल है।

आरबीआई ने 12 नवंबर 2024 को आदेश जारी करते हुए लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.00 लाख रुपयये का जुर्माना लगाया है। यह दंड ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)’ और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों के पालन में कमी के कारण है।

12 नवंबर 2024 को जारी एक अन्य आदेश में आरबीआई ने नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम’ और ‘वित्तीय विवरण – प्रस्तुति और प्रकटीकरण’ संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

इसके अलावा, 4 नवंबर 2024 को आरबीआई ने विजापुर नागरिक सहकारी बैंक पर 1.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ‘प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण है।

आरबीआई ने 11 नवंबर 2024 को जयनगर मोजिलपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 6.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह दंड ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)’ और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने के संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण है।

गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई ने 80,000 का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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