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आरबीआई ने नियामक उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें एम एस कोऑपरेटिव बैंक, मानस नगरिक सहकारी बैंक, वेपार उद्योग विकास सहकारी बैंक, नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने एम एस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर ‘जमा दरों’ और ‘नौ योर कस्टमर (केवाईसी)’ नियमों के उल्लंघन के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, आरबीआई ने मानस नगरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात पर ‘जमा दरों’ के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने वेपार उद्योग विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद, गुजरात पर ‘कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर)’ और ‘केवाईसी नियमों’ के उल्लंघन के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार पर ‘क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के सदस्यता’ और ‘केवाईसी’ दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 4.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर भी ‘क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के सदस्यता’ और ‘केवाईसी’ नियमों के उल्लंघन के लिए 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (नियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।

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