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पटियाला और पंचकूला सेंट्रल को-ऑप बैंकों पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब स्थित पटियाला केंद्रीय सहकारी बैंक और हरियाणा स्थित पंचकूला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दि पटियाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटियाला, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंचकूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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