भारतीय रिजर्व बैंक ने चार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर कुल 22.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें गुजरात स्थित एसबीपीपी सहकारी बैंक पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया है।
इसके अलावा, तरापुर सहकारी शहरी बैंक, भद्रण पीपुल्स सहकारी बैंक और वैश्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीपीपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, किला पारडी (जिला वलसाड), गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 15 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखने’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
आरबीआई ने वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) – लक्ष्य और वर्गीकरण’ संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 5.96 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा राशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47A(1)(C) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।