भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा स्थित मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक और खेरालु नागरिक सहकारी बैंक पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया, जिसमें दान (डोनेशन), निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण (लोन), और केवाईसी (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने खेरालु नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।