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आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक, मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, धुले और नंदुरबार जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और श्री बालाजी शहरी सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक, ग्वालियर पर 4.20 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड ऋण और अग्रिम संबंधी निर्देशों, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य, तथा एमएसई पुनर्वित्त निधि योगदान के अननुपालन के कारण लगाया गया है।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, धुले एंड नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 25,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री बालाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लक्ष्य और वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 1.10 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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