
भारतीय रिजर्व बैंक ने आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सिटिज़न अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जालंधर; संतरामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक; पोरबंदर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक; वेल्लोर कोऑपरेटिव टाउन बैंक; मैसूर और चामराजनगर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; साउथ कन्नड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; और कोडुंगलूर टाउन कोऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल हैं।
आरबीआई ने 27 मार्च 2025 को जारी आदेश में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर बैंकिंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सिटिज़न अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर पर ‘सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ)’ के तहत दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
संतरामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात को ‘सहकारी बैंक – जमा पर ब्याज दर’ और ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी)’ से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का दंड दिया गया।
पोरबंदर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात और वेल्लोर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु को केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
मैसूर और चामराजनगर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्नाटक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का दंड दिया गया।
साउथ कन्नड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर इसी अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोडुंगलूर टाउन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को ‘ऋण प्रबंधन – अर्बन कोऑपरेटिव बैंक’, ‘आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘जमा पर ब्याज दर’ संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का दंड भुगतना होगा।