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कलर मर्चेंट्स को-ऑप बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, आरबीआई ने गुजरात राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक के परिसमापन का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध भी किया है।

आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आय की संभावनाएं। साथ ही, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1), 22(3)(d) और धारा 56 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। इसके अलावा, बैंक धारा 22(3)(a) से 22(3)(e) तक की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में विफल रहा है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होगा, क्योंकि बैंक अपनी वर्तमान देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। 31 मार्च, 2024 तक, डीआईसीजीसी द्वारा 13.94 करोड़ रुपये की बीमित जमा राशि पात्र जमाकर्ताओं को पहले ही वितरित की जा चुकी है।

लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक अब धारा 5(बी) और 56 के तहत परिभाषित किसी भी बैंकिंग गतिविधि — जैसे जमा स्वीकार करना या भुगतान करना — को संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं रहेगा।

परिसमापन की स्थिति में, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमित राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

गौरतलब है कि हाल ही में आरबीआई ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज (जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र) का भी लाइसेंस रद्द किया था।

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