भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित यूनाइटेड कमर्शियल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 20 जनवरी 2015 से बैंक अपना कारोबार करने में सक्षम नहीं है। अब बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ख) के तहत जमा राशि की स्वीकृति एवं चुकौती करने में सक्षम नहीं है।
विज्ञप्ति के अनुसार बैंक का लाइसेंस बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 22,56 के तहत रद्द किया गया है।
गौरतलब है कि बैंक पर 1 जून 2013 से निर्देशन जारी था और हाल ही में दिसंबर माह में आरबीआई ने बैंक के निर्देशन की तारीख को आगे बढ़ाया था।
लेकिन मंगलवार को आरबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर यूनाइटेड कमर्शियल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।