बैंक

भोपाल स्थित यूसीबी के लिए निर्देशन जारी

भारतीय रिर्जव बैंक ने भोपाल के श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के लिए निर्देशन जारी किया है। रिजर्व बैंक ने निर्देशन की तारीख को 6 अप्रैल 2015 से लेकर 8 अक्टूबर 2015 तक यानि छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया है।

यूसीबी 2 अप्रैल 2010 से दिशा-निर्देश के अधीन है। रिजर्व बैंक के निर्देशनुसार श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित बिना आरबीआई की इज़ाजत से किसी को भी नई ऋण नहीं दे सकता और न ही अन्य वित्तीय गतिविधियों को पूरा कर सकता है।

निर्देशन में कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ताओं को अपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक निकालने की अनुमति नहीं हैं।

इस बीच, आरबीआई ने जनता के हित में निर्देशन की एक प्रति बैंक परिसर के बाहर लगाने का आदेश दिया है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक रिजर्व बैंक ने साफ तौर से कहा है कि जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close