भारतीय रिजर्व बैंक ने हैदराबाद के तेलंगाना स्थित भावाना ऋषि सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक नीति के तहत जुर्माना लगाया है।
यूसीबी ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 20 (ए) का उल्लंघन किया है और रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/नियमों का अतिक्रमण कर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम देने का काम किया है।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था।
मामले के तमाम तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए सहकारी बैंक पर मौद्रिक नीति के तहत जुर्माना लगाया है।