भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, दभोई, जिला वडोदरा, गुजरात, पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है. इस बैंक ने ताजा ऋण और अग्रिम की मंजूरी देकर परिचालन निर्देशों का उल्लंघन किया है.
आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया. मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर तथा इस मामले में निजी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित थे जिनपर जुर्माना लगाना लाजमी था.
पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री सल्वी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया था. दंड इसलिए लगाया था कि बैंक ने रिजर्व बैंक के निर्देश और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दिशानिर्देशों का पालन नही किया. इन्हीं कारणों से आरबीआई ने श्री भरत सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया था.
अन्य बैंक जिनपर जुर्माना लगा, वे हैं “नवसर्जन औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर”, “वघोडिया शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड” और वडोदरा में स्थित एक अन्य सहकारी बैंक.