सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका के जांच से पहले गुजरात सरकार से गुजरात राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों के पदों पर नियुक्ति करने को कहा है।
गुजरात राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के विभिन्न पद काफी लंबे से खाली है। सवाल यह है कि कौन इन पदों पर कब्जा करेगा।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा था कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद ही नियुक्ति होनी चाहिए।
गुजरात सहकारी बॉर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के चलते कोर्ट ने आदेश जारी किया था।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से न्यायाधिकरण के मंडल में पांच साल से ज्यादा के अनुभवी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य में रखने को कहा है।