रिजर्व बैंक ने दो सहकारी क्षेत्र ऋणदाताओं – भुज सहकारी बैंक और इडिपेंडेंस सहकारी बैंक पर विभिन्न प्रावधानोंसे संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण 5 लाख रु. तक का जुर्माना लगाया है.
कच्छ स्थित भुज सहकारी बैंक पर आरबीआई ने केवाईसी से संबंधी आर.बी.आई. के मानदंड के उल्लंघन, काले धन विरोधी निर्देश का उल्लंघन, अस्थायी ओवरड्राफ्ट (टॉड), और बैंक के नाम का उपयोग सहकारी ‘शब्द’ बिना करने लिए 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया, एक आधिकारिक बयान में कहा.
नासिक स्थित स्वतंत्रता सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया कि इसने निर्देशकों को ऋण देने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन किया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों उधारदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनके बयान को जांचने के बाद उनपर दंड लगाया.