टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहकारी विभाग के सहायक विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है।
सहकारी विभाग के सहायक विकास अधिकारी को देहरादून में कॉपरेटिव बैंक की भूमि पर अतिक्रमण को नहीं हटा पाने के लिए दोषी माना गया है।
अदालत ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर विचार करते हिए ये आदेश दिया।
रिपोर्ट है कि अदालत के आदेश के बाद सहकारी संगठनों ने राहत की सांस ली है।