भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित के लिए पठानकोट स्थित हिंदू सहकारी बैंक लिमिटेड पर निर्देश जारी किए हैं।
यह दिशा-निर्देश 25 मार्च 2019 से बैंक पर लागू कर दिये गये हैं। इसके साथ बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
दिशा-निर्देशों का विवरण बैंक की वेबसाइट और बैंक परिसर में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
हालांकि, दिशा-निर्देश जारी होने का यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।