भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 10 मई 2019 से 09 नवंबर 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए “सीकर शहरी सहकारी बैंक” पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि में विस्तार किया है।
निर्देशों के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। आरबीआई द्वारा उपरोक्त निर्देशों के मुद्दे को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।