हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के दायरे में आने वाले सहकारी बैंकों और सोसाइटियों को “सिक्योरिटीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसाई) अधिनियम, 2002” के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।
श्री विजयन ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को छूट देने के संबंध में तेज कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने कहा कि 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की प्रक्रिया महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
सहकारिता मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने राज्य में सहकारी बैंकों को भी अधिनियम के दायरे में लाया था।