मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सीबीआई से कांचीपुरम के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 20.69 करोड़ रुपये के गहना ऋण पर गबन और धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच करने के लिए कहा है।
अदालत बैंक के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
आरोप है कि बैंक की पल्लवरम और पोरुर शाखाओं में अवैध लेनदेन हुआ है।
हालांकि, अदालत का यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मामले में जांच को अपुष्ट आधार पर बंद कर दिया गया था।