आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को एक बार फिर 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया है।
यूसीबी पर सबसे पहले 2 मई 2014 को दिशा-निर्देश जारी हुए थे। समय-समय पर निर्देशों की वैधता को बढ़ाया गया है।
उपरोक्त विस्तार को सूचित करते हुए 24 जून, 2019 के निर्देश की एक प्रति, बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है।
विज्ञप्ति स्पष्ट करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बैंक की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार से संतुष्ट है।