भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपी सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑप बैंक, लखनऊ (यूपी) को दंडित किया है।
यूसीबी को आरबीआई के निर्देश और निवेश पोर्टफोलियो के समवर्ती लेखा परीक्षा, इंटर-बैंक सकल एक्सपोजर पर प्रूडेंशियल नॉर्म और क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता के काउंटर पार्टी लिमिट के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
पिछले वर्ष के दौरान संचित हानि होने के बावजूद दान करने, आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन को प्रस्तुत करने और “अपने ग्राहक को जानिए” (केवाईसी) के दिशानिर्देशों के संबंध में भी इस बैंक ने चूक की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
मामले के तथ्यों, बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाना लाज़मी समझा।