एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा है कि, शीर्ष बैंक द्वारा जारी कपोल सहकारी बैंक पर दिशा-निर्देशों को छह महीने की अवधि के आगे बढ़ाया गया है। अब बैंक 1 अगस्त, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा।
द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 30 मार्च, 2017 को छह महीने की अवधि के लिए निर्देश के तहत रखा गया था।उपरोक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाई गई।
संदर्भ के तहत निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 23 जुलाई, 2019 को जारी निर्देश की एक प्रति, उपरोक्त विस्तार को सूचित करते हुए, बैंक के परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार से संतुष्ट है।