पीएमसी बैंक द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, जब तक परिसमापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती या फिर दिशानिर्देश वापस लिये नहीं जाते तब तक बैंक के जमाकर्ता आपात स्थिति में 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। पीएमसी बैंक पर सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ मीडिया की भी निगरानी है।
उपरोक्त मानदंडों के अनुसार पात्र ग्राहक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि योग्य आवेदन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
जैसा कि पहले ही निर्देशित किया गया है, ‘हार्डशिप’ में निकासी की सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है, यथा विवाह/शिक्षा/वरिष्ठ नागरिक की आजीविका- रु.50,000/-, चिकित्सा सहायता-रु.1,00,000/- (अधिकतम)।
एक ग्राहक जिसने आरबीआई द्वारा स्वीकृत छूट के अनुसार अपने खाते से रु.40,000/- निकाल लिए हैं, अभी भी ‘हार्डशिप’ के तहत आवेदन कर सकता है। उसे विवाह/शिक्षा/वरिष्ठ नागरिक की आजीविका के मामले में उचित दस्तावेज के अधार पर पात्र होने पर राशि प्राप्त होगी।
लेकिन अगर कोई ग्राहक पहले ही रु. 40,000/- निकाल चुका है और अब मेडिकल सहायता के तहत हार्डशिप के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह रु.60000/- तक प्राप्त करने के लिए पात्र है (उचित दस्तावेज के अधीन)।
वैकल्पिक रूप से, जो ग्राहक पहले ही रु.50,000/- तक की निकासी हार्डशिप के उद्देश्य से कर चुके हैं, वे 40,000 रुपये की अतिरिक्त सामान्य निकासी के लिए पात्र हैं।
संक्षेप में, किसी भी परिस्थिति में एक जमाकर्ता कुल 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकता है।
ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी-अपनी शाखाओं से तदनुसार संपर्क करें।