आरबीआई ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की निकासी सीमा में वृद्धि की है। बैंक 17 अप्रैल, 2018 से आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य कर रहा है।
निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है, इससे पहले दिशा-निर्देशों की वैधता में विस्तार करके 17 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया है।
इससे पहले, जमाकर्ता को 5,000/- रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं थी। अब आरबीआई ने अधिकतम 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) की अनुमति दी है, बशर्ते कि पहले ऐसे जमाकर्ता के किसी भी तरीके से बैंक के प्रति देयता को संबंधित खाते में उपलब्ध राशि से समायोजित किया जा सकता है।
निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 03 मार्च, 2020 के निर्देश की एक प्रति, जो उपरोक्त संशोधनों को अधिसूचित कर रही है, बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार से संतुष्ट है।