रिजर्व बैंक ने दाहोद शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड – दोनो पर 1 लाख रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया है. ये दोनों बैंक गुजरात स्थित सहकारी क्षेत्र के ऋणदाता हैं. इन्होंने अपने दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.
दाहोद शहरी सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई ने अनुमेय सीमा से अधिक दान देने के लिए जुर्माना लगाया है. यह भी पता लगा कि इसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था.
प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर जुर्माना लगाया कि इस सहकारी बैंक ने नकद लेनदेन रिपोर्टिंग के मानदंडों का उल्लंघन किया था.