पंजाब सरकार से ने सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी के लिए कुशल काम की सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ा कर 30 लाख कर दी है.
Labourfed पंजाब के अध्यक्ष श्री गुरप्रताप सिंह खुशालपुर ने कहा कि सहकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने किसी भी मूल्य तक के अकुशल कार्य और 30 लाख रुपये तक के लागत वाले कुशल कार्य को राज्य सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी के लिए सुरक्षित है.
उन्होंने कहा कि केवल सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसायटी ही 30 लाख रुपये तक के काम के लिए ई – निविदा के माध्यम से आवेदन करने के पात्र होगा.
उन्होंने आगे कहा कि इन सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसायटी को पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) द्वारा मुख्य विभाग के रूप में निःशुल्क सूचीबद्ध किया जाएगा और भविष्य में सिंचाई विभाग द्वारा केवल श्रेणीकरण किया जाएगा.