संकटग्रस्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दों को हल करने के लिए नियुक्त परिसमापक एचएस पटेल ने सोसाइटी के कर्मचारियों के ईपीएफ के मामले में अपनी लाचारी व्यक्त की है।
राजस्थान के जोधपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त के एक प्रश्न के उत्तर में पटेल ने एक पत्र के माध्यम से कहा, “चूंकि सोसाइटी का कामकाज नहीं चल रहा है और एचआर/ईपीएफ से संबंधित सभी रिकॉर्ड आईटी सिस्टम में है, इसलिए कर्मचारियों के संबंध में आपके प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है।”
पत्र के अंश इस प्रकार हैं:
सेवा में,
क्षेत्रीय आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
130, पशिम पाल – विस्तर योजना,
जोधपुर – राजस्थान।
विषय : आदर्श क्रेडिट सोसाइटी कर्मचारी के ईपीएफ के संवितरण से संबंधित मुद्दे।
महोदय!
आदर्श क्रेडिट सोसाइटी कर्मचारी के ईपीएफ के संवितरण में शिकायत के संबंध में अपने पत्रांक आरजे/जोध./एलएस-002/10620/30, दिनांक 30/5/2020 के संदर्भ में। इस संबंध में यह कहा गया है कि इस सोसायटी को भारत सरकार के सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापन के तहत रखा गया है और तब से, एसीसीएसएल के संबंध में कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं हुआ है; और वर्तमान में कार्यालय का कोई वास्तविक कामकाज नहीं चल रहा है; और एचआर/ईपीएफ से संबंधित रिकॉर्ड आईटी सिस्टम में हैं। वर्तमान में पूरी प्रणाली कार्यशील नहीं है, इसलिए संबंधित कर्मचारियों से जुड़ी आपके प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है।
लेकिन संवितरण के एक हिस्से के रूप में, चूंकि ईपीएफ की पूरी प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ है, दिशानिर्देशों के अनुसार, ईपीएफ को कर्मचारियों के आवेदन के आधार पर संवितरित किया जा सकता है। मुझे प्रामाणिक ईपीएफ रिकॉर्ड को अधिकृत करने के बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने सेवा के दौरान केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं किया है। वर्तमान स्थिति में, नाम या पिता के नाम में संगति के परिवर्तन के संबंध में आवेदक की वास्तविकता का पता लगाने के लिए, संबंधित दस्तावेजों जैसे स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र, आधार, मतदाता प्रमाण-पत्र, आदि द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। संबंधित कर्मचारियों से नोटरी एफिडेविट प्राप्त किया जा सकता है और उनकी घोषणा के आधार पर ईपीएफ के संवितरण के लिए उस पर विचार किया जा सकता है, ताकि समस्या का समाधान हो सके।
उपरोक्त के मद्देनजर, गैर-कार्यशील कार्यालय और एसीसीएसएल की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अभाव में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया जा रहा है।
यह पत्र इसलिए जारी किया गया है ताकि एसीसीएसएल कर्मचारियों को ईपीएफ के संवितरण में शिकायत का निवारण किया जा सके।
आपको धन्यवाद
आपका आभारी,
एचएस पटेल, आईएएस (सेवानिवृत्त)
परिसमापक
आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी