भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, “वसंतदाद नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड”, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर, 2017 को दिशा निर्देश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब पुनः दिशा-निदेश को 1 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक दो महीने की अवधि के लिए (समीक्षा के अधीन) बढ़ाया। दिशा-निर्देश में जमा राशि की निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों और/या सीमा को निर्धारित किया गया है।
दिशा-निर्देश की कॉपी बैंक के परिसर में आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप नहीं मानना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।